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प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर INOX को दिए गए आदेश पर अमल न करने के चलते अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने MD/मालिक को पेश होने को कहा है. यूपी के चीफ सेक्रेट्री को भी पेश होने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि कोविड टेस्ट के जल्द रिजल्ट घोषित हो सकें, इसके लिए केन्द्र सरकार ज़रूरी कदम उठाए. ICMR, RT PCR लैब को लगाने/ विस्तार को प्राथमिकता दे.
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कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार को भी निर्देश देते हैं कि वह यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करे( बेवजह आक्सीजन का दुरुपयोग न हो). कोर्ट ने कहा कि हमे बताया है कि सरकार 22 अप्रैल से इंडस्ट्रीज को सप्लाई हो रही ऑक्सीजन को बन्द करने का फैसला लिया है. हमारा मानना है कि ये फैसला तुंरत लिया जाना चाहिए. इसमें देरी करने का कोई औचित्य नहीं है. इसमें देरी से लोगों की जान ही जाएगी. हम चाहते हैं कि केन्द्र तुंरत इस पर फैसला ले ताकि इंडस्ट्रीज के बजाय जरूरतमंद कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके.
हाईकोर्ट ने कहा कि पता चला है कि 10 करोड़ में से 44 लाख वैक्सीन बर्बाद हो गई हैं. ये इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन अभी सीमित स्तर पर चल रहा है. हम चाहते हैं कि सरकार वैक्सीन का पूरा उपयोग सुनिश्चित करे (वैक्सीनेशन की प्रकिया को विस्तार देकर). सरकार Cowin मोबाइल ऐप में संशोधन करे. हमें पता चला है कि एक पैकिंग में दस डोज होती है. या तो उनका पूरा इस्तेमाल हो वर्ना वो बर्बाद हो जाती है. ऐसे में ऐसी व्यवस्था हो कि वैक्सीन अभी की कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होने के बाद अगर बच जाती है तो शाम 5 बजे के बाद 18-45 साल के लोगों को लगाई जा सके. मामले की गुरुवार को सुनवाई होगी.
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