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सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड-19 प्रबंधन का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली: ‘हाईकोर्टों (उच्च न्यायालयों) को सुनवाई के दौरान अनावश्यक एवं ‘‘बेवजह” टिप्पणियों से बचना चाहिए क्योंकि उनके गंभीर परिणाम होते हैं.’ यह बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कही. कोविड-19 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी. इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील रणजीत कुमार ने क्रमश: केंद्र और बिहार सरकार की तरफ से पेश होते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं. गौरतलब है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के तरीकों को लेकर मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और विभिन्न प्राधिकारों को काफी फटकार लगाई है.
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